विदिशा। उर्वरकों एवं कीटनाशकों की कालाबाजारी, जमाखोरी और डायवर्जन को रोकने हेतु किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के द्वारा उर्वरक एवं कीटनाशक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का सतत् निरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में कीटनाशक निरीक्षक विकासखण्ड विदिशा द्वारा विकासखण्ड में स्थित उर्वरक एव कीटनाशक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। जिसमें 7 कीटनाशक विक्रेताओं द्वारा अनियमितता किए जाने पर कीटनाशक निरीक्षक द्वारा अनुज्ञापन अधिकारी/उप संचालक कृषि जिला विदिशा को लायसेंस निरस्त करने की अनुशंसा की गई। अनुशंसा के आधार पर अनुज्ञापन अधिकारी उप संचालक कृषि के.एस. खपेडिया द्वारा कीटनाशक अधिनियम 1968 में निहित प्रावधान अनुसार निम्नानुसार कीटनाशक विक्रेताओं के लायसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किये गए है। उप संचालक कृषि के.एस. खपेडिया ने जिले के समस्त कीटनाशक विक्रेताओं से अपील की है कि कीटनाशक अधिनियम 1968 में निहित प्रावधान अनुसार कीटनाशकों का व्यापार करें तथा उर्वरक विक्रेताओं से अपील है कि उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में निहित प्रावधान अनुसार उर्वरक व्यवहार करे अन्यथा की स्थिति में तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।